Uttar Pradesh Forest Corporation Uttar Pradesh Forest Corporation

U P Forest Corporation  



विपणन व्यवस्था एवं
नीलाम प्रक्रिया


विपणन व्यवस्था
 
वनोपज को नपतों में रुपान्तरित करके व बिक्री योग्य बनाकर डिपो में चट्टाबन्दी की जायेगी तथा वनोपज के विपणन की निर्धारित प्रक्रियाओं से निस्तारण किया जायेगा। वर्तमान में वनोपज के निस्तारण हेतु निम्न प्रमुख प्रक्रियाएं निर्धारित हैं।
 
(क) नीलाम/निविदा।
(ख) आर्डर सप्लाई।
(ग) शासकीय आवंटन।
(घ) फ़ुटकर बिक्री।

नीलाम प्रक्रिया
 
नीलाम हेतु विक्रय सूचियों का तैयार किया जाना-


(क)


प्लाट प्रभारी अपने प्लाट में पूर्ण समस्त चट्टों का विवरण नीलाम सूची के प्रारुप में प्रत्येक माह डिपो अधिकारी को उपलव्ध करायेगें। डिपो अधिकारी अपने डिपो के समस्त प्लाटों से प्राप्त विवरण के आधार पर प्रत्येक माह नीलाम हेतु संकलित विक्रय सूची का आलेख प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी को प्रस्तुत करेगें। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक किसी विक्रय डिपो विशेष के पूर्व वर्षो की प्राप्ति के अनुभव तथा वर्तमान वर्ष के अनुभव तथा वर्तमान वर्ष के प्रभागीय लॉगिक प्रबन्धक द्वारा प्रेषित अनुमान के आधार पर पूर्व वर्ष में प्राप्त होने वाली प्रजातिवार, ग्रेडवार व साईजवार मात्रा का अनुमान लगाते हुए प्रत्येक प्रजाति, ग्रेड व साईज के बारहवें भाग की विक्रय सूची तैयार कर नीलाम तिथि से 15 दिन पूर्व प्रकाशित कर उसकी प्रतियां प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक व क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित करते हुए विक्रय सूचियों को अपने कार्यालय अथवा सम्बंधित विक्रय डिपो पर क्रेताओं को उपलब्ध करायेंगे।


(ख)


विक्रय सूची मुख्यालय को 15 दिन पूर्व प्राप्त  न होने की दशा में नीलाम निरस्त किया जा सकता है।


(ग)


नीलाम में विक्रय हेतु रखी जाने वाली प्रत्येक लाट एक प्रजाति/श्रेणी/गोलाई/लम्बाई वर्ग की हो। अपिहार्य कारणवश यदि ऐसा न हो तो उसका पूर्ण औचित्य 4.2 के साथ अवश्य लिखा जाये। प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के हेतु मांग के अनुरुप छोटी लाटें भी बनायी जाय।


(घ)


जब तक सम्बंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक लिखित में आदेश निर्गत न करें तब तक इन नीलाम सूचियों में नये लौट  न तो जोडे जा सकेंगे और न ही कम किये जा सकेंगे। विशेष परिस्थिति में उपरोक्तनुसार प्रकाशित नीलाम सूची में नये लाटों के जोडने अथवा कम करने की दशा में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कारण दर्शाते हुए लिखित सूचना क्षेत्रीय प्रबन्धक/महाप्रबन्धक व प्रबन्धक निदेशक को नीलाम से तीन दिन पूर्व प्रेषित करेंगे।
   
नीलाम आयोजन
  नीलाम में केवल पंजीकृत क्रेता ही भाग लेंगे| विशेष  परिस्थि‍तियों में डिपों पर गेट मनी जमा करके क्रेता नीलाम में भाग ले सकते है| डिपो लेखाकार प्रवेश धनराशि जमा कराने वाले क्रेताओं की सूची नीलाम अधिकारी/डिपो अधिकारी को नीलाम से पूर्व उपलब्ध करायेंगे|
   
नीलाम स्वीकार सम्बन्धी कार्यवाही
(क)  डिपो अधिकारी का दायित्व होगा कि नीलाम के तुरन्त बाद जिन लौटो की बोली नीलाम से निस्तारण हेतु स्वीकार की गई है उनकी सूची डिपो के सूचना पट़ट पर प्रदर्शित करेंगे व प्रतियां महाप्रबन्धक /क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रबन्ध निदेशक को पृष्ठांकित करेंगे| नीलाम तिथि से तीन दिन की अवधि में डिपो अधिकारी नीलाम परिणाम निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को उपलब्ध करायेंगे|
(ख) नीलाम परिणाम अपने उच्चाधिकारियों को निम्नानुसार प्रेषित किया जायेगा:-

(अ) डिपो से प्रभागीय  प्रबन्धक तक                                                                                   - 3 दिन के अन्दर
                                                                                                                                         (नीलाम तिथि को छोडकर)

 (ब)प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/ विक्रय अधिकारी से क्षेत्रीय प्रबन्धक                                         - 3 दिन के अन्दर

(स्‍) क्षेत्रीय प्रबन्धक से महाप्रबन्धक                                                                                   - 3 दिन के अन्दर

(द) महाप्रबन्धक से मुख्यालय                                                                                            - 7 दिन के अन्दर

(य)  मुख्यालय   से निर्णय                                                                                                 -10 दिन के अन्दर

 

(ग)  डिपो अधिकारी नीलाम तिथि से अगले दिवस को महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रबन्ध निदेशक को कुल विक्रीत लौटो की संख्या व मूल्य की सूचना प्रेषित करेंगे तथा नीलाम सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करेंगे|
   
नीलाम परिणाम
(क) नीलाम परिणाम तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत करते हुए विवरण तैयार किया जाए|
  1. बिकी लौटो का विवरण, प्रपत्र संख्या 4.2 में अनुमोदन क्षमता की दृष्टि से अलग-अलग सक्षम अधिकारी हेतु बनाकर प्रस्तुत किया जाये|

2. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक अपने वित्तीय अधिकार क्षेत्र की लौटो की बिक्री का अनुमोदन क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति के उपरान्त नीलाम तिथि से 7 (सात) दिन की अवधि में डिपो अधिकारी को सूचित करेंगे परन्तु नीलाम परिणाम सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को नीलाम परिणाम प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर प्रेषित करेंगे|

3. लौटे आधार मूल्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत या अधिक पर बिक्री की गई हो किन्तु प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी की वित्तीय सीमा से अधिक हो, उनका विवरण भी प्रपत्र संख्या 4.2 में अलग से दिया जाय तथा उक्त की बिक्री का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया जाये|

4. आधार मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री के अनुमोदन हेतु उनका विवरण प्रपत्र संख्या 4.2 के अतिरिक्त अलग से डिपो अधिकारी प्रस्तुत करेंगे| यह विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा तथा अभियुक्ति के स्तम्भ में प्रकाष्ठ की दशा का विवरण विस्तार से अंकित किया जायेगा ताकि उच्च अधिकारी निरीक्षण कर उक्त विवरण की पुष्टि कर सकें|

5. नीलाम परिणाम के साथ विक्रय सूची भी प्रस्तुत की जायेगी|

6. नीलाम में बिक्रीत प्रकाष्ठ का बाजार भाव/रूख (मार्केट ट्रेन्ड) का विवरण भी संलग्न किया जायेगा|

(ख) क्षेत्रीय प्रबन्धक नीलाम परिणाम प्राप्त होते ही उसका परीक्षण करेंगे तथा अपने वित्तीय अधिकारों के अधीन बिक्रीत लौटो के विक्रय अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की लौटो की बिक्री के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे|
(ग) महाप्रबन्धक नीलाम परिणाम प्राप्त होते ही उसका परीक्षण करेंगे तथा अपने वित्तीय अधिकारों के अधीन बिक्रीत लाटों के विक्रय अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बिक्री के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करेंगे| साथ ही महाप्रबन्धक सम्पूर्ण नीलाम की विवेचना का परिणाम भी प्रबन्ध निदेशक कार्यालय के विपणन अनुसंधान प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे|
(घ्‍) प्रबन्ध निदेशक कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित लाटों का परीक्षण विपणन प्रकोष्ठ द्वारा तीन दिन के अर्न्तगत करके निर्णय की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं लाटों के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश भी दे सकते है|
   
लाटों के अनुमोदन सूचना
  प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से बिक्री हुई लौटो के विक्रय के अनुमोदन/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होते ही प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, डिपो अधिकारी को सूचित करेंगे, ताकि वे क्रेताओं को अनुमोदन पत्र प्रेषित कर सके| अनुमोदन  पत्र पंजीकृत डाक से अथवा सीधे क्रेता को हस्तगत कराया जाएगा| जिन लौटो के विक्रय का अनुमोदन डिपो अधिकारी को प्राप्त हो जाएगा उन लौटो के चट्टों पर गोलाई में 10 से०मी० चौडी दूसरी सफेद पट्टी लगा दी जाएगी जो इस बात की सूचक होगी कि लौट बिक चुका है| इस चट्टे पर " बिका हुआ" तथा नीलाम की तिथि भी अंकित की जाएगी|
   
प्रकाष्ठ की निकासी
(क)  क्रेताओं द्वारा विक्रय मूल्य की अवशेष राशि सभी करों की राशि के जमा कराने पर डिपो लेखाकार प्रपत्र संख्या 4.4 में अनुमति-पत्र निर्गत करेंगे जिस पर डिपो अधिकारी सम्बन्धित प्लाट  में निकासी हेतु स्केलर को नामित करते हुए आदेश जारी करेंगे| अनुमति पत्र  प्राप्त होते ही गेट पर कार्यरत चौकीदार क्रेता के वाहन को डिपो में प्रवेश करने देंगे वे विवरण प्रपत्र संख्या 3.1 में अंकित करेंगे|
(ख) अनुमति पत्र  की प्राप्ति के पश्चात सम्बन्धित स्केलर प्रपत्र संख्या 3.7 से प्रकाष्ठ का पुन: मिलान करते हुए निकासी वाहन में प्रकाष्ठ लदान करायेंगे तथा प्रत्येक नग पर निकासी धन लगायेंगे| निकासी धन का प्रतिरूप रवन्ने पर भी लगाया जाएगा| रवन्ना प्राप्ति के पश्चात निकासी वाहन डिपो गेट पर अपना निर्गमन प्रपत्र संख्या 3.2 में अंकित करा देगा|
(ग) डिपो लेखाकार का दायित्व होगा कि वे प्राप्त धनराशि को अगले ही दिवस प्रबन्ध निदेशक व प्रभागीय विक्रय  प्रबन्धक के खाते में जमा करवायें व उक्त का विवरण प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को भिजवायें|
(घ) प्लाट प्रभारी प्रपत्र 3.8, 3.10 का विवरण दैनिक रूप में डिपो अधिकारी को देंगे ताकि डिपो अधिकारी प्रपत्र  संख्या 3.11 अद्यावधिक रूप से पूर्ण भर सकें|  डिपो अधिकारी मासिक रूप से डिपो रहतिया की सूचना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक/महाप्रबन्धक को प्रेषित करेंगे तथा साथ ही निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को भी रहतिये का विवरण व मूल्यांकन प्रेषित करेंगे ताकि डिक्लेरेशन पालिसी के अर्न्तगत वनोपज का 'रिस्क' आच्छादित रहें|
   
क्लीरियन्स सेल
(क)  क्लीयरेन्स सेल के माध्यम से विक्रय किये जाने वाली प्रकाष्ठ का नीलाम दो क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा संयुक्त रूप से स्वयं किया जायेगा|
(ख) दोनो क्षेत्रीय प्रबन्धकों की सन्तुष्टि पर कि नीलाम स्वच्छ व प्रतिस्पर्धात्मक रहा है लाटो का अनुमोदन मौके पर ही दिया जायेगा|
(ग) क्लीयरेन्स सेल में विगत दो वर्षो अथवा उससे पूर्व के उत्पादित प्रकाष्ठ/वनोपज का ही निस्तारण किया जायेगा| नया माल क्लीयरेन्स सेल में न रखा जाए|
   
आर्डर सप्लाई
  सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों, उपक्रमों,निगमों, स्कूल/कालेजों की उनकी आवश्यकता का प्रकाष्ठ व ईंधन निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जाय| संस्थाओं से सीधे मांग प्राप्त कर उपलब्धता के अनुसार प्रकाष्ठ व ईंधन की आपूर्ति की जाएगी|
   
फुटकर बिक्री
  भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण व घरेलू उपभोक्ताओं को उनके निजी उपयोग हेतु उच्च गुणवत्ता का इमारती प्रकाष्ठ, जलौनी लकडी, बांस आदि की आपूर्ति निर्धारित दरों पर 10 घनमीटर की अधिकतम सीमा तक करने की व्यवस्था है|